बिलासपुर में अवैध रेत परिवहन पर चला कानून का डंडा: आरोपी को 1 साल की सजा और ₹25 हजार जुर्माना
बिलासपुर जिले में खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण पर रोक लगाने के लिए प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान का असर अब अदालत में भी नजर आने लगा है। खनिज विभाग और पुलिस की सख्त कार्रवाई के तहत अब तक कुल 66 मामलों में एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। इनमें से एक प्रमुख मामले में विशेष न्यायालय ने आरोपियों को 1 वर्ष के कठोर कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है। कलेक्टर के निर्देश पर जिले के कोटा, रतनपुर, सीपत, सिविल लाइन, सरकंडा, मस्तूरी, पचपेड़ी, चकरभाठा और हिर्री थाना क्षेत्रों में लगातार अभियान चलाकर 66 मामलों में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। इसी दौरान सीपत थाना क्षेत्र के ग्राम खैरा डंगनिया में ट्रैक्टर-ट्रॉली (क्रमांक सीजी 10 एएफ 0553) से अवैध रेत ले जाते हुए आरोपी जलेश्वर कश्यप और अमर कुमार कंवट को पकड़ा गया था। दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर ट्रैक्टर-ट्रॉली को सीपत थाने की अभिरक्षा में रखा गया था। मामले में विशेष न्यायालय, बिलासपुर ने आरोपी जलेश्वर कश्यप एवं अमर कुमार कंवट को भारतीय न्याय संहिता की धारा 303(2) सहपठित 3(5) के तहत 1 वर्ष के कठोर कारावास और ₹1,000 जुर्माने की सजा सुनाई। इसके साथ ही खान एवं खनिज अधिनियम के तहत ₹25,000 का अतिरिक्त अर्थदंड भी लगाया गया। विभाग का मानना है कि इस सख्त फैसले से अवैध खनिज माफियाओं में कानून का खौफ बनेगा।
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