निलंबित IPS रतनलाल डांगी केस: हाई कोर्ट की सख्ती के बाद बदले जाएंगे जांच अधिकारी,
निलंबित IPS अधिकारी रतनलाल डांगी के खिलाफ महिला योग शिक्षिका द्वारा लगाए गए मानसिक व शारीरिक उत्पीड़न और अश्लील हरकतों के मामले में राज्य शासन ने जांच टीम बदलने का प्रस्ताव पुलिस मुख्यालय भेजा है। पीड़िता द्वारा पहले नियुक्त अधिकारियों की निष्पक्षता पर सवाल उठाने और हाई कोर्ट में याचिका दायर करने के बाद यह कदम उठाया गया है। संतोषजनक कार्रवाई न होने पर पीड़िता ने अधिवक्ता अभिषेक पाण्डेय के जरिए छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। पिछली सुनवाई में जवाब पेश न होने पर अदालत ने राज्य शासन को शपथ पत्र के साथ रिपोर्ट सौंपने की अंतिम मोहलत दी थी। हाई कोर्ट की कड़ी फटकार के बाद पुलिस विभाग ने न्यायालय में अपना जवाब प्रस्तुत किया। इसमें स्पष्ट किया गया है कि डांगी के विरुद्ध प्राथमिक जांच में लगाए गए आरोप प्रमाणित पाए गए हैं। अब गृह सचिव को भेजे गए प्रस्ताव के अनुसार, मामले की जांच का जिम्मा एडीजी दीपांशु काबरा को देने और डीआईजी रैंक के वरिष्ठ अधिकारी प्रशांत कुमार अग्रवाल को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी (Presenting Officer) नियुक्त करने की तैयारी है। मामले की पृष्ठभूमि: बिलासपुर की महिला योग शिक्षिका ने 15 अक्टूबर 2025 को डीजीपी से औपचारिक शिकायत की थी। आरोप था कि तत्कालीन IPS रतनलाल डांगी ने उनके साथ अभद्र भाषा में बातचीत की और वीडियो कॉल के दौरान अश्लील हरकतें कीं। विरोध करने पर पीड़िता के सब-इंस्पेक्टर (SI) पति को झूठे मामलों में फंसाने व बस्तर के नक्सल प्रभावित क्षेत्र में ट्रांसफर कराने की धमकी दी गई थी। पूर्व में इस मामले की जांच आईजी आनंद छाबड़ा और डीआईजी मिलना कुर्रे को दी गई थी, जिन्हें अब बदलने की प्रक्रिया जारी है।
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