सर्पदंश मामले में लिपिक नरेंद्र कौशिक को हाईकोर्ट से जमानत
बिलासपुर। राजस्व विभाग में पदस्थ लिपिक नरेंद्र कौशिक को सर्पदंश से जुड़े एक मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद रिहाई हो गई। जमानत आदेश जारी होने के बाद छत्तीसगढ़ प्रदेश लिपिक वर्गीय शासकीय कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष रोहित तिवारी देर रात अपने साथियों के साथ केंद्रीय जेल पहुंचे और न्यायालय के आदेश के तहत कर्मचारी की रिहाई की प्रक्रिया पूरी कराई। संघ की ओर से जारी प्रेस नोट में बताया गया कि नरेंद्र कौशिक के मामले को लेकर संगठन लगातार उनके साथ खड़ा रहा। हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद संघ पदाधिकारियों ने इसे कर्मचारी को न्याय मिलने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। प्रदेश अध्यक्ष रोहित तिवारी ने कहा कि संघ अपने प्रत्येक सदस्य के साथ मजबूती से खड़ा है। उन्होंने कहा कि एक कर्मचारी साथी को न्याय दिलाना संगठन की जिम्मेदारी है और इस मामले में संघ ने अपनी भूमिका निभाई है। रिहाई के दौरान संघ के अन्य पदाधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद रहे। कर्मचारी की जेल से रिहाई के बाद संघ पदाधिकारियों ने उच्च न्यायालय के प्रति आभार जताया। साथ ही कहा कि संगठन भविष्य में भी कर्मचारियों के हितों और अधिकारों के लिए लगातार प्रयास करता रहेगा।
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