एबीवी विश्वविद्यालय के उप कुलसचिव शैलेन्द्र दुबे निलंबित

बिलासपुर/नवा रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग ने अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर के तत्कालीन कुलसचिव एवं वर्तमान उप कुलसचिव शैलेन्द्र दुबे को आर्थिक अनियमितता के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इस संबंध में आदेश 23 फरवरी 2026 को मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर से जारी किया गया। जारी आदेश के अनुसार विश्वविद्यालय मद से आबंटित राशि के उपयोग में गड़बड़ी तथा जेम (GeM) पोर्टल के माध्यम से सामग्री क्रय में आर्थिक अनियमितता की प्रथम दृष्टया पुष्टि हुई है। साथ ही छत्तीसगढ़ भंडार क्रय नियम 2002 (संशोधित 2025) के प्रावधानों का पालन नहीं किए जाने का भी उल्लेख किया गया है। आदेश में कहा गया है कि संबंधित अधिकारी का कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम-3 के विपरीत पाया गया है। इसके आधार पर उन्हें छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9(1)(क) के तहत निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय क्षेत्रीय अपर संचालक, उच्च शिक्षा विभाग, बिलासपुर संभाग कार्यालय निर्धारित किया गया है। इस अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। उच्च शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि मामले में विभागीय जांच की प्रक्रिया अलग से संचालित की जाएगी और जांच के निष्कर्षों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। आदेश अवर सचिव, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार जारी किया गया है।

Feb 23, 2026 - 23:11
Feb 23, 2026 - 23:21
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एबीवी विश्वविद्यालय के उप कुलसचिव शैलेन्द्र दुबे निलंबित

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