UPI से लेनदेन पर फीस की तैयारी: संसद में पास हुआ नया संशोधन विधेयक
लोकसभा में 'कराधान एवं अन्य विधि संशोधन विधेयक, 2026' पारित हो गया है, जिससे सरकार को बैंकों और सेवा प्रदाताओं को यूपीआई (UPI) तथा अन्य डिजिटल भुगतानों पर शुल्क लगाने की अनुमति देने का अधिकार मिल गया है। यह संशोधन उस पुराने कानूनी प्रावधान को हटाता है जो अब तक बैंकों को मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) या शुल्क लगाने से रोकता था। हालांकि, विशेषज्ञों के अनुसार यह शुल्क केवल व्यापारी और ग्राहक (B2C) के बीच एक निश्चित राशि से अधिक के लेनदेन पर लग सकता है, न कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति (P2P) के स्थानांतरण पर। फिलहाल आरबीआई गवर्नर का कहना है कि इस बारे में बात करना अभी जल्दबाजी होगी।
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