प्राकृतिक आपदाओं से फसल सुरक्षा का बढ़ा दायरा, पीएम फसल बीमा योजना की डेडलाइन बढ़ी
छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए राहत भरी खबर है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ वर्ष 2026 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि को 31 जुलाई से बढ़ाकर 14 अगस्त 2026 कर दिया गया है। इसके तहत सक्ती जिले के पात्र किसान धान (सिंचित व असिंचित), मक्का, उड़द और मूंगफली जैसी अधिसूचित फसलों का बीमा करवाकर प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना के माध्यम से किसानों को सूखा, जलभराव, ओलावृष्टि, बुवाई या रोपाई विफल होने और कटाई के बाद होने वाले नुकसान पर वित्तीय सहायता मिलती है। नुकसान होने की स्थिति में किसान 72 घंटे के भीतर कृषि रक्षक पोर्टल या टोल फ्री नंबर 14447 पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इस वर्ष अल-नीनो के प्रभाव और कम बारिश (अब तक 619.7 मिमी, जो पिछले साल की इसी अवधि के 729.5 मिमी से कम है) को ध्यान में रखते हुए कृषि विभाग ने किसानों से जल्द बीमा कराने का आग्रह किया है। ऋणी किसान अपनी समिति या बैंक के माध्यम से, जबकि गैर-ऋणी किसान सीएससी (CSC) केंद्र, बैंक, बीमा प्रतिनिधियों या सीधे पीएम फसल बीमा पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए पहचान पत्र, बैंक पासबुक, बी-1, पी-2 और फसल संबंधी दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। 14 अगस्त 2026 के बाद कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
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