LPG सिलेंडर नियम: घर में एक्स्ट्रा गैस सिलेंडर रखना पड़ सकता है भारी, जानें क्या हैं नियम
अगर आपके घर में आवश्यकता से अधिक LPG गैस सिलेंडर रखे हैं, तो सतर्क रहने की जरूरत है। देश के कुछ क्षेत्रों में रसोई गैस की किल्लत की आशंका और पैनिक बुकिंग के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को जमाखोरी, कालाबाजारी और घरेलू सिलेंडरों के अवैध इस्तेमाल पर सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। ऐसे में नियमों से परे जाकर अतिरिक्त सिलेंडर स्टॉक करना भारी पड़ सकता है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास LPG सप्लाई की निगरानी करने और 'LPG कंट्रोल ऑर्डर 2000' व 'आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955' (Essential Commodities Act) के तहत कानूनी कार्रवाई करने का पूरा अधिकार है। हालांकि, वैध कनेक्शन के साथ घर में दूसरा सिलेंडर रखना अपराध नहीं है, लेकिन अनधिकृत भंडारण, कालाबाजारी या घरेलू गैस का कॉमर्शियल इस्तेमाल पाए जाने पर सीधी कार्रवाई होगी। सप्लाई को लेकर फैली अफवाहों के बीच सरकार ने आम जनता से पैनिक बुकिंग न करने और सिर्फ आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा करने की अपील की है। इस दिशा में ओडिशा में बड़े स्तर पर अभियान चलाते हुए 2,503 ठिकानों पर छापेमारी की गई, जहां से 4,992 अवैध सिलेंडर जब्त कर दर्जनों मामले दर्ज किए गए। प्रशासन का साफ संदेश है कि एजेंसी संचालक हों या आम उपभोक्ता, नियमों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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