दिवाली पर पटाखा दुकानों के लिए सख्त गाइडलाइन, बिना लाइसेंस दुकान लगाने पर होगी कार्रवाई
बिलासपुर - दिवाली के त्योहार को देखते हुए पटाखा बाजारों में दुकानों की तैयारियां शुरू हो गई हैं। लेकिन आतिशबाजी के इस कारोबार में जरा सी लापरवाही बड़े हादसे की वजह बन सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए अग्निशमन विभाग ने पटाखा दुकानों के लिए सुरक्षा संबंधी दिशा-निर्देश जारी किए हैं। दुकानदारों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि सुरक्षा मानकों का पालन करें, अन्यथा कार्रवाई के लिए तैयार रहें। अग्निशमन विभाग की गाइडलाइन के मुताबिक पटाखा दुकानों के निर्माण में बांस-बल्ली का उपयोग नहीं किया जाएगा। दुकानों के आसपास वाहनों की पार्किंग प्रतिबंधित रहेगी, ताकि आपात स्थिति में दमकल वाहनों की आवाजाही बाधित न हो। प्रत्येक दुकान में अग्निशमन यंत्र, पानी की पर्याप्त व्यवस्था और आग बुझाने के जरूरी उपकरण रखना अनिवार्य होगा। विभाग के मुताबिक फिलहाल रिवर व्यू और रेलवे कॉलोनी के पास पटाखा दुकान लगाने के लाइसेंस जारी किए गए हैं। इन स्थानों का अग्निशमन टीम निरीक्षण भी कर चुकी है। निरीक्षण के दौरान जो भी कमियां सामने आई हैं, उन्हें दूर करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं बिना लाइसेंस पटाखा दुकान संचालित करने की शिकायतों पर भी विभाग जांच कर रहा है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि लाइसेंस जारी करने का अधिकार संबंधित लाइसेंसिंग अथॉरिटी के पास है और बिना अनुमति दुकान लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए अग्निशमन विभाग ने अपनी पांच दमकल गाड़ियों को तैयार रखा है। टीम को अलर्ट मोड पर रखा गया है, ताकि सूचना मिलते ही तत्काल मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया जा सके। अग्निशमन विभाग ने दुकानदारों और आम लोगों से अपील की है कि पटाखों का कारोबार केवल वैध लाइसेंस लेकर ही करें। सुरक्षा नियमों की अनदेखी न करें, क्योंकि पटाखों की एक छोटी सी चिंगारी भी बड़े जान-माल के नुकसान की वजह बन सकती है।
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