अवैध रेत परिवहन पड़ा भारी! जेसीबी ऑपरेटर को 3 साल की सजा, ₹26 हजार जुर्माना
बिलासपुर में अवैध खनन पर न्यायालय का कड़ा रुख, नगोई घाट मामले में सुनाया फैसला बिलासपुर, 16 अक्टूबर। जिले में अवैध उत्खनन और खनिज परिवहन के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के बीच न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है। नगोई घाट स्थित अरपा नदी से रेत के अवैध परिवहन के मामले में जेसीबी ऑपरेटर अनिल कुमार गौलिया को तीन वर्ष के कठोर कारावास और कुल 26 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। खनिज विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार, कलेक्टर संजय अग्रवाल के निर्देश पर 15 जून 2025 से जिले में अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण के खिलाफ विशेष अभियान चलाया गया था। खनिज, राजस्व और पुलिस विभाग की संयुक्त कार्रवाई में अब तक 66 प्रकरणों में विभिन्न थानों में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। इसी अभियान के दौरान 17 जून 2025 को नगोई घाट स्थित अरपा नदी से जेसीबी वाहन क्रमांक CG 11 AB 3246 के जरिए रेत का अवैध परिवहन किए जाने पर कार्रवाई की गई थी। वाहन को बेलगहना पुलिस चौकी की अभिरक्षा में रखा गया था। विशेष न्यायाधीश, खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, बिलासपुर ने आरोपी को भारतीय न्याय संहिता की धारा 303(2) सहपठित धारा 3(5) के तहत तीन वर्ष के कठोर कारावास और एक हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। वहीं, खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की संबंधित धाराओं के तहत 25 हजार रुपये का अतिरिक्त अर्थदंड लगाया गया। खनिज विभाग का कहना है कि इस फैसले से अवैध खनन और परिवहन में संलिप्त लोगों को कड़ा संदेश मिलेगा तथा जिले की खनिज संपदा के संरक्षण में मदद मिलेगी।
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