आबकारी विभाग द्वारा अवैध शराब विक्रेताओं के विरूद्ध जिले में की जा रही है निरंतर कार्रवाई
बालोद - आबकारी आयुक्त आर. संगीता एवं प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग काॅर्पाेरेशन लिमिटेड पदुम सिंह एलमा के निर्देशानुसार एवं कलेक्टर दिव्या उमेश मिश्रा के मार्गदर्शन में जिला आबकारी अधिकारी योगेश्वर कुमार द्विवेदी के नेतृत्व में बालोद जिले में अवैध मदिरा निर्माण, धारण, परिवहन एवं विक्रेताओं के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसके अंतर्गत शराब कोचियों के विरूद्ध अवैध निर्माण, धारण, परिवहन, विक्रय एवं चैर्यनयन के विरुध्द कार्यवाही करते हुए 26 जनवरी को थाना दल्लीराजहरा क्षेत्र के अंतर्गत आरोपी अजय दास के पास से कुल 80 नग पाव देशी प्लेन मदिरा, 01 बाॅटल व्हिस्की, 02 बाॅटल बियर कुल 16.45 लीटर मदिरा जब्त कर छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(2), 59 (क) के तहत प्रकरण कायम कर आरोपी का जेल निरुद्ध किया गया है। इसी तरह थाना रनचिरई क्षेत्र के अंतर्गत आरोपी गोकुल प्रसाद देशलहरे के पास से 45 नग देशी प्लेन, 42 नग पाव मसाला, 08 नग पाव विदेशी मदिरा एवं 06 नग बियर सहित कुल 21 लीटर देशी एवं विदेशी मदिरा जब्त कर छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(2), 59 (क) के तहत प्रकरण कायम कर आरोपी का जेल निरुद्ध किया गया है। जिला आबकारी अधिकारी श्री योगेश्वर द्विवेदी ने बताया कि 01 अपै्रल 2025 से 26 जनवरी 2026 तक 1287 जगहों में अवैध मदिरा के विक्रय, धारण, निर्माण, संग्रहण, परिवहन एवं अवैध रुप से मद्यपान की सुविधा उपलब्ध कराने तथा सार्वजनिक स्थल पर मदिरापान करने वालों के विरुध्द सतत अभियान चलाकर कुल 748 अपराधिक प्रकरण कायम किया गया है। जिसमें कुल 680.25 लीटर अवैध शराब, 950 कि.ग्रा. महुआ लाहन एवं 03 दोपहिया वाहन तथा 02 सायकल जप्त की गई है एवं मदिरा दुकानों से संलग्न अहाता संचालकों के विरुध्द कुल 61 विभागीय प्रकरण कायम किया गया है। उन्होंने बताया कि उक्त कार्यवाही आबकारी उपनिरीक्षक आशाराम शाक्य, जागेश्वर सिंह दाउ एवं रोशन लाल बंजारे द्वारा की गई। उन्होंने बताया कि आबकारी विभाग जिला बालोद द्वारा अवैध मदिरा धारण, विक्रय, संग्रहण, परिवहन एवं तस्करी के विरुध्द अभियान निरंतर जारी रहेगा।
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