बिलासपुर में कोटपा एक्ट के तहत कार्रवाई, 31 दुकानों पर चालान
बिलासपुर, 06 मई 2026। प्रदेश सरकार के “सही दवा शुद्ध आहार” अभियान के तहत खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा शहर में कोटपा अधिनियम 2003 के प्रभावी पालन को लेकर विशेष निरीक्षण अभियान चलाया गया। सहायक औषधि नियंत्रक भीष्म देव सिंह के नेतृत्व में औषधि निरीक्षकों की तीन टीमों ने शहर के सिरगिट्टी, सरकंडा, शनिचरी, जूना बिलासपुर, दयालबंद एवं हैप्पी स्ट्रीट क्षेत्र में जांच की। निरीक्षण के दौरान कोटपा अधिनियम 2003 की धारा 4 एवं धारा 6 का उल्लंघन पाए जाने पर कुल 31 दुकानों पर चालानी कार्रवाई करते हुए 4800 रुपये का जुर्माना वसूला गया। सहायक औषधि नियंत्रक भीष्म देव सिंह ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार स्कूलों के 100 गज के भीतर तंबाकू युक्त पदार्थों की बिक्री पर रोक लगाने के उद्देश्य से कार्रवाई की जा रही है। साथ ही तंबाकू उत्पाद बेचने वाले दुकानदारों को अनिवार्य रूप से “धूम्रपान निषेध क्षेत्र” तथा “18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को तंबाकू उत्पाद नहीं बेचा जाता” जैसे सूचना बोर्ड लगाने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आगे भी लगातार कार्रवाई जारी रहेगी।
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