अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के वैश्विक टैरिफ प्रस्तावों को खारिज कर दिया।
इस फैसले का उन विशिष्ट क्षेत्र-आधारित शुल्कों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है जो डोनाल्ड ट्रम्प ने इस्पात, एल्यूमीनियम और विभिन्न अन्य वस्तुओं के आयात पर अलग से लगाए हैं। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (20 फरवरी, 2026) को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा राष्ट्रीय आपात स्थितियों में उपयोग के लिए बनाए गए कानून के तहत लागू किए गए व्यापक टैरिफ को रद्द कर दिया, और वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण प्रभावों वाले एक फैसले में उनकी सत्ता के सबसे विवादास्पद दावों में से एक को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 6-3 के बहुमत से निचली अदालत के उस फैसले को बरकरार रखा जिसमें कहा गया था कि रिपब्लिकन राष्ट्रपति द्वारा 1977 के इस कानून का इस्तेमाल उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर था। यह फैसला टैरिफ से प्रभावित व्यवसायों और अमेरिका के 12 राज्यों (जिनमें से अधिकांश डेमोक्रेटिक पार्टी द्वारा शासित हैं) द्वारा श्री ट्रंप के इस कानून के अभूतपूर्व उपयोग के खिलाफ दायर कानूनी चुनौती के बाद आया है, जिसमें उन्होंने एकतरफा रूप से आयात कर लगाने का आरोप लगाया था।
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