बिलासपुर में 14 मार्च को लोक अदालत यातायात चालान के लंबित मामलों का होगा निराकरण
बिलासपुर, 19 फरवरी 2026। यातायात नियमों के उल्लंघन से जुड़े लंबित प्रकरणों के त्वरित निपटारे के लिए 14 मार्च 2026 को आयोजित होने वाली लोक अदालत में मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत दर्ज मामलों की सुनवाई कर समझौता योग्य प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा। यातायात पुलिस ने ऐसे सभी वाहन चालकों से समय रहते अपने मामलों का पंजीयन कराने और निपटान सुनिश्चित करने की अपील की है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह के निर्देशन तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (यातायात) रामगोपाल करियारे के पर्यवेक्षण में यातायात नियमों के उल्लंघन पर लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। जिले में स्थापित इंटेलिजेंट ट्रैफिक मॉनिटरिंग सिस्टम (ITMS) के माध्यम से नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों को सीधे उनके मोबाइल नंबर पर ई-चालान भेजे जा रहे हैं, वहीं चालान की प्रतियां डाक के जरिए उनके पंजीकृत पते पर भी भेजी जा रही हैं। यातायात पुलिस के अनुसार 14 मार्च 2026 की लोक अदालत के लिए पिछले तीन माह के लंबित प्रकरणों का पंजीयन किया जा रहा है। जिन वाहन चालकों को चालान जारी हो चुका है, वे तत्काल यातायात पुलिस कार्यालय पहुंचकर रजिस्ट्रेशन कराएं, ताकि उनके मामलों का शीघ्र निपटारा हो सके। पुलिस ने चेतावनी दी है कि यदि वाहन चालक अपने प्रकरणों का निराकरण नहीं कराते हैं, तो मामले न्यायालय से आरटीओ कार्यालय भेजे जा सकते हैं, जहां लाइसेंस निलंबन या निरस्तीकरण की कार्रवाई की जा सकती है। इसके अलावा वाहन जब्ती सहित अन्य कानूनी कार्रवाई भी संभव है। जिन वाहन चालकों ने अब तक ई-चालान का भुगतान नहीं किया है और जिनके मामले न्यायालय में लंबित हैं, उनके प्रकरण भी 14 मार्च को होने वाली लोक अदालत में निपटाए जाएंगे। इसके लिए संबंधित व्यक्तियों को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर लगातार संदेश भेजे जा रहे हैं। यातायात पुलिस बिलासपुर ने सभी वाहन चालकों से अपील की है कि वे निर्धारित तिथि पर अपने मामलों का निराकरण कराएं, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई, सेवा बाधित होने या वाहन संबंधी असुविधा से बचा जा सके।
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