गौरेला क्षेत्र में कोटपा एक्ट के तहत कार्रवाई, 11 दुकानों पर 1650 रुपए का जुर्माना
गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, 07 मई 2026। सही दवा शुद्ध आहार अभियान के तहत मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्री रामेश्वर शर्मा के मार्गदर्शन में खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा कोटपा अधिनियम 2003 के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर कार्रवाई की गई। सहायक औषधि नियंत्रक एवं औषधि निरीक्षक की टीम ने गौरेला क्षेत्र में निरीक्षण कर धारा 4 एवं धारा 6 के उल्लंघन पाए जाने पर कुल 11 दुकानों पर 1650 रुपए की चालानी कार्रवाई की। सहायक औषधि नियंत्रक भीष्म देव सिंह ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार स्कूलों के 100 गज के भीतर तंबाकू युक्त पदार्थों की बिक्री रोकने के उद्देश्य से यह अभियान चलाया गया। उन्होंने दुकानदारों को सख्त निर्देश दिए कि तंबाकू उत्पाद बेचने वाले प्रतिष्ठानों में अनिवार्य रूप से — “धूम्रपान निषेध क्षेत्र” तथा “18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को तंबाकू उत्पाद नहीं बेचा जाता” जैसे बोर्ड लगाए जाएं और नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाए।
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