जिले में डीजे/धुमाल में तेज आवाज एवं प्रतिबंधित लेजर लाइट के उपयोग के विरुद्ध बिलासपुर पुलिस द्वारा विभिन्न थाना क्षेत्रों में कार्यवाही की गई

ओमनारायण तिवारी बिलासपुर - जिले में डीजे/धुमाल में तेज आवाज एवं प्रतिबंधित लेजर लाइट के उपयोग के विरुद्ध बिलासपुर पुलिस द्वारा विभिन्न थाना क्षेत्रों में कार्यवाही की गई ह कुल 24 नग लेजर लाइट जप्त की गई। 10 व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई। 03 प्रकरणों में छ.ग. कोलाहल अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई। 07 प्रकरणों में धारा 106 BNSS के तहत कार्यवाही की गई। थाना सिविल लाइन डीजे संचालकों के स्टॉक रूम में प्रतिबंधित शार्पी लेजर लाइट जप्त कर धारा 106 BNSS के तहत कार्यवाही की गई। इस्तगासा क्रमांक – 07/26, 08/26 धारा 106 BNSS नाम अनावेदक – 1. आकाश सारथी पिता अजय सारथी उम्र 20 वर्ष निवासी जतिया तालाब (श्री राम कृपा धुमाल) 2. वेद लहरें पिता दशरथ लहरें उम्र 37 वर्ष निवासी मिनी बस्ती (राजा डीजे) जप्ती – 04 नग शार्पी लेजर लाइट थाना सिरगिट्टी वाहनों में तेज आवाज में डीजे चलाकर आवागमन बाधित करने पर डीजे साउंड सिस्टम सहित 03 वाहन जप्त कर छत्तीसगढ़ कोलाहल अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई। नाम आरोपी – 1. पुष्पेन्द्र साहू पिता बुधराम साहू उम्र 30 वर्ष निवासी धौराभाठा थाना हिर्री 2. नितीन नारवानी पिता धनश्याम दास नारवानी उम्र 21 वर्ष निवासी गोडपारा थाना सिटी कोतवाली 3. विशाल सारथी निवासी जरहाभाठा थाना सिविल लाइन थाना सरकंडा दुकानों में रखी डीजे लेजर लाइट पर रेड कार्यवाही कर 18 नग डीजे लेजर लाइट जप्त कर धारा 106 BNSS के तहत कार्यवाही की गई। नाम अनावेदक – 1. आशीष देवांगन पिता जगन्नाथ देवांगन उम्र 28 वर्ष निवासी बहतराई 2. विकास अहिरवार पिता संतोष अहिरवार उम्र 24 वर्ष निवासी लक्ष्मी चौक चिंगराजपारा 3. सुनील साहू पिता हुकुम चंद साहू उम्र 32 वर्ष निवासी लिंगियाडीह 4. कमल यादव पिता बीरसिंह यादव उम्र 30 वर्ष निवासी कतियापारा जूना बिलासपुर 5. प्रकाश गढ़ेवाल पिता स्व. मोहन गढ़ेवाल उम्र 47 वर्ष निवासी प्रभात चौक चिंगराजपारा बिलासपुर पुलिस द्वारा नियमों का उल्लंघन करने वालों पर आगे भी कार्यवाही जारी रहेगी।

Mar 13, 2026 - 13:59
Mar 13, 2026 - 13:59
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