सीजी बोर्ड की मान्यता, सीबीएसई के नाम पर वसूली! नारायणा स्कूल को डीईओ का नोटिस, मान्यता रद्द करने की चेतावनी”
1 से 8 तक राज्य बोर्ड, फिर भी सीबीएसई का झांसा देकर पढ़ाई और फीस लेने का आरोप बिलासपुर। जिले में निजी स्कूलों की मनमानी पर शिक्षा विभाग सख्त होता दिखाई दे रहा है। सीजी बोर्ड की मान्यता लेकर सीबीएसई के नाम पर पढ़ाई और मोटी फीस वसूलने के आरोप में जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) ने नारायणा स्कूल को नोटिस जारी किया है। डीईओ ने साफ कहा है कि कक्षा 1 से 8 तक की मान्यता छत्तीसगढ़ शासन के नियमों के तहत जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा दी जाती है, जबकि सीबीएसई बोर्ड की मान्यता केवल कक्षा 9 से 12 तक के लिए होती है। ऐसे में यदि कोई स्कूल 1 से 8 तक के बच्चों को सीबीएसई के नाम पर पढ़ाई करा रहा है, तो यह पूरी तरह नियमों के खिलाफ है। सरकारी किताबों की जगह एनसीईआरटी पढ़ाना भी नियम विरुद्ध डीईओ ने बताया कि राज्य शासन द्वारा पाठ्यपुस्तक निगम के माध्यम से कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को निशुल्क किताबें उपलब्ध कराई जाती हैं और इन्हीं किताबों के आधार पर पढ़ाई और परीक्षा होनी चाहिए। यदि कोई निजी स्कूल एनसीईआरटी की किताबें पढ़ाकर अलग से परीक्षा ले रहा है, तो यह भी नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। पालकों को गुमराह किया तो जाएगी मान्यता डीईओ ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि कोई स्कूल पालकों और आम जनता को गुमराह कर नियमों के विपरीत संचालन करता पाया गया, तो विभाग उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगा और मान्यता समाप्त करने के लिए उच्च स्तर पर पत्र लिखा जाएगा। 9 से 12 तक सीबीएसई मान्यता की जानकारी विभाग के पास नहीं डीईओ के अनुसार फिलहाल नारायणा स्कूल को कक्षा 1 से 8 तक की ही मान्यता दी गई है। कक्षा 9 से 12 तक सीबीएसई मान्यता होने की जानकारी विभाग को अभी आधिकारिक रूप से नहीं मिली है। यदि स्कूल प्रबंधन ऐसा दावा करता है, तो उनसे दस्तावेज मांगे जाएंगे। फीस वसूली की शिकायत मिली तो होगी जांच डीईओ ने कहा कि यदि पालकों की ओर से सीबीएसई के नाम पर अधिक फीस वसूली की शिकायत मिलती है, तो स्कूल का फीस स्ट्रक्चर मंगाकर जांच की जाएगी और नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
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