बलौदाबाजार: महिला को बदनाम करने और बच्चे की हत्या की धमकी देकर दुष्कर्म, आरोपी संतोष साहू गिरफ्तार
यहाँ आपकी दी गई जानकारी को एक नए और आकर्षक अंदाज़ में (न्यूज़ रिपोर्ट या प्रेस विज्ञप्ति के रूप में) दोबारा लिखकर दिया गया है: --- ### **बलौदाबाजार: महिला को ब्लैकमेल कर दुष्कर्म करने वाला आरोपी गिरफ्तार, गिधौरी पुलिस की त्वरित कार्रवाई** **बलौदाबाजार-भाटापारा:** छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार-भाटापारा जिले में महिला सुरक्षा को लेकर पुलिस के सख्त रुख के बीच एक गंभीर मामला सामने आया है। गिधौरी-टूण्डरा थाना क्षेत्र में महिला को बदनाम करने और उसके बच्चे को जान से मारने की धमकी देकर लगातार दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पुलिस ने धर दबोचा है। #### **घर में घुसकर देता था धमकी** पीड़िता ने गिधौरी थाने में दर्ज कराई गई शिकायत में बताया कि आरोपी संतोष कुमार साहू जबरन उसके घर में घुसा। इसके बाद उसने महिला को बदनाम करने और उसके मासूम बच्चे को जान से मारने की धमकी देकर उसकी मर्जी के खिलाफ कई बार दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। आरोपी लगातार उसे डरा-धमकाकर प्रताड़ित कर रहा था। #### **मामला दर्ज और त्वरित गिरफ्तारी** महिला की शिकायत पर पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए थाना गिधौरी-टूण्डरा में **अपराध क्रमांक 167/2026** और **धारा 64(2)(एम) बीएनएस** के तहत केस दर्ज किया। महिला संबंधी अपराधों में त्वरित कार्रवाई के निर्देश के तहत पुलिस टीम ने तुरंत जाल बिछाया। जांच के दौरान पर्याप्त सबूत मिलने पर पुलिस ने 25 अगस्त 2026 को दबिश देकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद उसे अदालत में पेश किया गया, जहाँ से न्यायालय के आदेश पर उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। #### **गिरफ्तार आरोपी का विवरण:** * **नाम:** संतोष कुमार साहू * **पिता का नाम:** स्व. सम्मेलाल साहू * **उम्र:** 35 वर्ष * **निवासी:** हसुवा, थाना गिधौरी, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा पुलिस प्रशासन का साफ कहना है कि जिले में महिला सुरक्षा को लेकर **'जीरो टॉलरेंस' (Zero Tolerance Policy)** की नीति अपनाई जा रही है और ऐसे मामलों में सख्त से सख्त कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। --- क्या आप इस खबर को किसी सोशल मीडिया पोस्ट, अखबार या किसी अन्य फॉर्मेट में छोटा या बड़ा करवाना चाहते हैं?
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