भारी बारिश के अलर्ट पर बिलासपुर में धारा 30 व 34 लागू, स्कूल बंद, प्रशासन हाई अलर्ट पर
बिलासपुर। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) द्वारा अगले 48 से 72 घंटे के दौरान बिलासपुर जिले में भारी वर्षा, आकाशीय बिजली और गरज-चमक की चेतावनी जारी किए जाने के बाद जिला प्रशासन ने एहतियाती कदम उठाते हुए आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 30 एवं 34 के तहत विशेष आदेश जारी किए हैं। � धारा 30 34.pdf जारी आदेश के अनुसार शनिवार, 18 जुलाई 2026 को जिले के सभी शासकीय, अशासकीय, अनुदान प्राप्त निजी विद्यालयों (कक्षा 1 से 12 तक) तथा आंगनबाड़ी केंद्रों में शिक्षण कार्य स्थगित रहेगा। विद्यालय प्रबंधन को आवश्यक होने पर भवनों को राहत शिविर (Relief Shelter) के रूप में उपयोग के लिए तैयार रखने के निर्देश दिए गए हैं। जिला प्रशासन ने सभी कंट्रोल रूम तत्काल सक्रिय करने, नदी-नालों एवं निचले क्षेत्रों में लगातार निगरानी रखने, जल संसाधन विभाग को बांधों के जलस्तर की नियमित समीक्षा करने तथा बिना पूर्व सूचना के पानी नहीं छोड़े जाने के निर्देश दिए हैं। पुलिस एवं यातायात विभाग को जलमग्न सड़कों, रपटों और पुलों पर बैरिकेडिंग कर जीरो क्रॉसिंग नीति का कड़ाई से पालन कराने को कहा गया है। वहीं स्वास्थ्य विभाग को सभी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में एंटीवेनम, दवाइयां और आपातकालीन चिकित्सा व्यवस्था सुनिश्चित रखने के निर्देश दिए गए हैं। नगर निगम और जनपद पंचायतों को जलभराव वाले क्षेत्रों में उच्च क्षमता के पंप लगाकर जल निकासी की व्यवस्था करने तथा बिजली विभाग को निर्बाध विद्युत आपूर्ति और त्वरित मरम्मत दल तैयार रखने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि खराब मौसम के दौरान घरों में सुरक्षित रहें, आकाशीय बिजली के समय पेड़ों या कमजोर संरचनाओं के नीचे आश्रय न लें तथा नदी, नालों और जलभराव वाले क्षेत्रों से दूर रहें। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि आपातकालीन सेवाओं से जुड़े सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के अवकाश तत्काल प्रभाव से निरस्त रहेंगे। आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 तथा भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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