जल संसाधन विभाग के 3 वर्ष में स्थानांतरण संबंधी आदेश का लिपिक संघ ने किया विरोध..कंडिका हटाने की मांग..
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ प्रदेश लिपिक वर्गीय शासकीय कर्मचारी संघ ने जल संसाधन विभाग द्वारा जारी उस आदेश का विरोध किया है, जिसमें कर्मचारियों के तीन वर्ष में स्थानांतरण का प्रस्ताव मांगे जाने संबंधी कंडिका शामिल की गई है। संघ ने इसे अव्यवहारिक और नियम विरुद्ध बताते हुए तत्काल विलोपित करने की मांग की है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष रोहित तिवारी ने बताया कि 7 अगस्त 2025 को जल संसाधन विभाग द्वारा जारी आदेश में कर्मचारियों के तीन वर्ष में स्थानांतरण का प्रस्ताव मांगा गया है। संघ का कहना है कि सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) के निर्देश में केवल ‘टेबल परिवर्तन’ का उल्लेख था, जबकि जल संसाधन विभाग के आदेश में ‘स्थानांतरण’ शब्द जोड़ दिया गया है। संघ के अनुसार, तीन वर्ष एक स्थान पर पदस्थ रहने के आधार पर स्थानांतरण का प्रावधान अधिकारियों के लिए है, कर्मचारियों के लिए नहीं। ऐसे में कर्मचारियों के स्थानांतरण का प्रस्ताव मांगने से विभागीय कार्य प्रभावित होगा और प्रशासनिक व्यवस्था पर भी प्रतिकूल असर पड़ेगा। संघ ने मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और जल संसाधन विभाग के सचिव को मांग पत्र भेजकर आदेश की संबंधित कंडिका में ‘कर्मचारी’ शब्द हटाकर ‘अधिकारी’ शब्द जोड़ने की मांग की है। संघ ने चेतावनी दी है कि मांग पर शीघ्र कार्रवाई नहीं होने की स्थिति में संगठन आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा।
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