छत्तीसगढ़ शराब घोटाला: भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

रायपुर। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में जेल में बंद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को अदालत से राहत नहीं मिल पाई। रायपुर जिला न्यायालय ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। इससे पहले बिलासपुर उच्च न्यायालय भी उनकी याचिका खारिज कर चुका था।
चैतन्य बघेल ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत अर्जी दायर की थी। अदालत ने 22 सितंबर को सुनवाई के बाद याचिका खारिज कर दी। अब EOW उनकी गिरफ्तारी की प्रक्रिया तेज कर सकती है।
ईडी ने जन्मदिन पर किया था गिरफ्तार
ईडी (ED) ने चैतन्य बघेल को 18 जुलाई 2025 को उनके भिलाई स्थित निवास से PMLA अधिनियम, 2002 के तहत गिरफ्तार किया था। जांच में सामने आया कि शराब घोटाले से जुड़े लेन-देन में करीब 2,500 करोड़ रुपये की अवैध कमाई (POC) की गई, जिससे प्रदेश के खजाने को बड़ा नुकसान हुआ।
चैतन्य को 16.70 करोड़ की अवैध कमाई
ईडी की जांच के अनुसार, चैतन्य बघेल को 16.70 करोड़ रुपये नकद शराब घोटाले से मिले। उन्होंने इस राशि का उपयोग अपनी रियल एस्टेट कंपनियों में किया। आरोप है कि उन्होंने ठेकेदारों को नकद भुगतान, बैंक प्रविष्टियों और प्रोजेक्ट में फर्जी खरीदारी के जरिए इस पैसे को खपाया।
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