सर्पदंश राहत मामलों में राजस्व अधिकारियों को जांच में घसीटने पर प्रशासनिक सेवा संघ की आपत्ति, मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ राज्य प्रशासनिक सेवा संघ की जिला इकाई बिलासपुर ने सर्पदंश जनित मृत्यु के आर्थिक सहायता प्रकरणों में राजस्व न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों को आपराधिक जांच में शामिल किए जाने का विरोध करते हुए संभागायुक्त सुनील जैन के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। अपर कलेक्टर शिवकुमार बनर्जी के नेतृत्व में दिए गए ज्ञापन में कहा गया कि प्राकृतिक आपदा राहत प्रकरणों में राजस्व न्यायालय उपलब्ध प्रमाणित अभिलेखों के आधार पर वैधानिक आदेश पारित करते हैं। यदि बाद में दस्तावेज फर्जी या कूटरचित पाए जाते हैं, तो इसकी जिम्मेदारी दस्तावेज तैयार करने, प्रमाणित करने या प्रस्तुत करने वाले व्यक्तियों की होनी चाहिए, न कि न्यायिक आदेश पारित करने वाले अधिकारियों की। संघ ने मांग की कि सर्पदंश राहत प्रकरणों में न्यायालय के समक्ष फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत कर न्यायालय को गुमराह करने वाले लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 227 से 231 सहित अन्य प्रासंगिक धाराओं के तहत कड़ी कार्रवाई की जाए। ऐसे मामलों को केवल धोखाधड़ी नहीं, बल्कि "Fraud upon the Court" (न्यायालय से छल) के रूप में माना जाए। ज्ञापन में न्यायाधीश (संरक्षण) अधिनियम, 1985 तथा राज्य शासन द्वारा 14 अक्टूबर 2024 को जारी दिशानिर्देशों का हवाला देते हुए कहा गया कि राजस्व न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों को विधिक संरक्षण प्राप्त है। बिना प्रत्यक्ष एवं ठोस साक्ष्य के केवल न्यायिक आदेश पारित करने के आधार पर उनके विरुद्ध आपराधिक उत्तरदायित्व तय करना न्यायिक स्वतंत्रता के विपरीत है। संघ ने राज्य शासन से यह भी मांग की कि प्राकृतिक आपदा राहत प्रकरणों की जांच के दौरान पुलिस अधिकारियों को स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए जाएं ताकि राजस्व न्यायालयों की न्यायिक स्वतंत्रता और विधिक संरक्षण का पालन सुनिश्चित हो। साथ ही पुलिस, स्वास्थ्य एवं राजस्व विभाग के बीच समन्वित स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) तैयार कर लागू किया जाए, जिससे राहत योजनाओं के दुरुपयोग पर प्रभावी रोक लगाई जा सके। इस अवसर पर अपर कलेक्टर डॉ. ज्योति पटेल, एसडीएम मनीष साहू, प्रवेश पैकरा, शिवकुमार कंवर, नितिन तिवारी, डिप्टी कलेक्टर गबेल सहित प्रशासनिक सेवा संघ के पदाधिकारी एवं सदस्य उपस्थित रहे।
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